हिमाचल प्रदेश में अब पेंशन भोगियों को उनके जीवित स्थिति प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र) पंचायत सचिवों द्वारा पुनः सत्यापित कराया जाएगा। यह अधिकृत करने के निर्देश 26 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कोष, लेखा और लॉटरी निदेशक रोहित जम्बाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिए गए थे, जिसमें पंचायत सचिवों को पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति दी गई थी।
हाल ही में पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने इस अधिसूचना का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें पंचायत सचिवों को पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों और सचिवों को इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने इन दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।