Hamirpur: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जानकारी: भ्रूण लिंग परीक्षण पर होगी कड़ी सजा – असलम बेग

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सुजानपुर, 24 अक्तूबर: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीरवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर के सहयोग से मिनी सचिवालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता असलम बेग, प्राधिकरण सचिव और सीनियर सिविल जज, ने की।

इस कार्यक्रम में असलम बेग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य उपस्थित लोगों को गर्भ पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम 1994 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्भ में भ्रूण के लिंग का परीक्षण कानूनन अपराध है और इसे रोकने के लिए इस अधिनियम में कड़े प्रावधान हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, असलम बेग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नालसा मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हो सकता है।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित शर्मा ने भी विभिन्न अधिनियमों पर जानकारी दी, जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

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