हमीरपुर, 21 अगस्त: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन स्थित गीता भवन में बिना विभागीय अनुमति स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के मामले में भरमौर से भाजपा विधायक एवं न्यूरोसर्जन डॉ. जनक राज के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर नादौन थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एफआईआर में डॉ. जनक राज को नामजद किया गया है। वहीं, शिविर का आयोजन करने वाली अमोघ संकल्प संस्था के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जा सकता है।
बुधवार को अमोघ संकल्प संस्था की ओर से गीता भवन में न्यूरो रोग जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में डॉ. जनक राज मरीजों को चिकित्सकीय सलाह दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शिविर आयोजित करने की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे। इस दौरान डॉ. जनक राज और अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई।
बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य शिविर पहले नादौन बाजार स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। बाद में भट्ठा में निजी भूमि पर शिविर लगाने की योजना बनाई गई, लेकिन वहां भी व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बाद बुधवार सुबह गीता भवन में शिविर आयोजित किया गया।
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने के कारण शिविर शाम करीब चार बजे तक चलता रहा। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद माहौल और गरमा गया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और डॉ. जनक राज के बीच हाल में मरीजों के इलाज को लेकर हुई बयानबाजी के बीच स्वास्थ्य शिविर से जुड़ा यह मामला सामने आया है। इसके बाद मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है।
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बलवीर ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।




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