कांगड़ा में किरायेदारों और घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन जरूरी, मकान मालिकों को 7 दिन में देना होगा विवरण

Date:

--Advertisement--

धर्मशाला, 12 अगस्त। कांगड़ा जिले में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने किरायेदारों, श्रमिकों, घरेलू सहायकों और अन्य बाहरी लोगों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसाय संचालकों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित लोगों को अपने परिसरों में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों का निर्धारित विवरण संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

Advertisement

जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार पहले से चल रही या नई किराये और सब-लेटिंग व्यवस्था के मामले में संपत्ति मालिकों और किरायेदारों को संबंधित पुलिस थाने में सात दिनों के भीतर निर्धारित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इसमें पेइंग गेस्ट, दुकान, मकान आदि किराये पर देने की व्यवस्था भी शामिल है।

झुग्गियों और अस्थायी आवासों में रहने वालों का भी देना होगा विवरण

जिन लोगों ने अपनी भूमि या परिसर में किराये अथवा गैर-किराये के उद्देश्य से झुग्गियां या अस्थायी आवास स्थापित करने की अनुमति दी है, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर वहां रहने वाले संबंधित व्यक्तियों का विवरण पुलिस को देना होगा। इसी तरह घरेलू नौकरों और सहायकों को रखने वाले लोगों को भी निर्धारित घोषणा पत्र के माध्यम से उनके आवश्यक विवरण पुलिस को उपलब्ध करवाने होंगे।

Advertisement

श्रमिकों और कामगारों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी

ठेकेदारों, संपत्ति मालिकों, व्यवसाय संचालकों और अन्य नियोक्ताओं को उनके माध्यम से किसी भी रूप में कार्यरत श्रमिकों और कामगारों का विवरण भी निर्धारित समय सीमा में संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन का कहना है कि इससे जिले में रहने और काम करने वाले लोगों का सत्यापित रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।

Also Read: हिमाचल में आधी रात से पेट्रोल-डीजल महंगा, हर लीटर पर लगा 60 पैसे का नया सेस; जानें अब कितनी हुई कीमत

पुलिस रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने उठाया कदम

जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो संबंधित क्षेत्रों के मूल निवासी नहीं हैं और रोजगार या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यहां रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे लोगों का उचित सत्यापन और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अपराधों की रोकथाम और जांच में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Advertisement

उन्होंने कहा कि मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसायियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिसरों में रहने या काम करने वाले लोगों का सत्यापित विवरण संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध करवाएं। इससे जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

आदेश नहीं माना तो हो सकती है कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले संपत्ति मालिकों, नियोक्ताओं, किरायेदारों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

Advertisement

जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी यह आदेश 10 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है और 60 दिनों तक लागू रहेगा।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Kangra: मेजर मनकोटिया को राजकीय सम्मान न मिलने पर विशाल नैहरिया ने उठाए सवाल, बोले- सरकार दे स्पष्ट जवाब

पूर्व विधायक विशाल नैहरिया ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया को राजकीय सम्मान न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि पूर्व मंत्री, पांच बार के विधायक और पूर्व सैन्य अधिकारी को अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला।

Kangra: ज्वालामुखी पार्किंग में एक घंटे के 100 रुपये! रेट बोर्ड से मिटाई गई दर, शिकायत के बाद ठेकेदार को नोटिस

ज्वालामुखी बस अड्डे के पास पार्किंग में कार खड़ी करने के लिए एक घंटे के 100 रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। तय पार्किंग दर मिटाए जाने के आरोपों के बाद नगर परिषद ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।

Kangra: घाड़-हरसर चोरी मामले में नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार; चोरी का सामान बरामद

घाड़-हरसर चोरी मामले में नूरपुर पुलिस की विशेष जांच टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। एक आरोपी को 14 दिन के न्यायिक रिमांड और दूसरे को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

औट टनल में दर्दनाक हादसा, ट्रैवलर की चपेट में आने से नेपाली पुहाल की मौत; 3 भेड़ों ने भी तोड़ा दम

मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग की औट टनल में ट्रैवलर की चपेट में आने से नेपाली पुहाल की मौत हो गई। हादसे में तीन भेड़ों की भी मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।