नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की है। नूरपुर पुलिस के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT NDPS Act), 1988 की धारा 3(1) के तहत निवारक निरोध आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुपालन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला कारागार धर्मशाला में निरुद्ध करने के लिए भेजा जा रहा है।

पुलिस के अनुसार पहला आरोपी नामवीर सिंह पुत्र कंस राज, निवासी ग्राम तमोता, डाकघर उल्लैहरियाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा है। आरोपी के खिलाफ NDPS Act के तहत दो मामले दर्ज हैं। इनमें थाना इंदौरा में दर्ज प्राथमिकी संख्या 161/2024 में 7.23 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी और प्राथमिकी संख्या 188/2025 में 9.42 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ 60 हजार रुपये नकद बरामद होने का मामला शामिल है।

दूसरा आरोपी राजिंदर कुमार पुत्र बचन दास, निवासी ग्राम माजरा, डाकघर छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा का रहने वाला है। उसके खिलाफ भी NDPS Act के तहत दो मामले दर्ज हैं। इनमें थाना इंदौरा की प्राथमिकी संख्या 250/2018 में 9.42 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी और थाना डमटाल की प्राथमिकी संख्या 73/2025 में 11.40 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद होने का मामला शामिल है।

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों और युवाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जनहित और जन-सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई है। नूरपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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