हमीरपुर, 15 अगस्त 2026: हमीरपुर कोर्ट ने नाबालिगा को लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सेशन जज पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार घटना 25 सितंबर 2024 की है। उस दिन पीड़िता सामान लेने के लिए दुकान गई थी। वापस लौटते समय आरोपी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देने की पेशकश की और उसे पास के जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने नाबालिगा को जान से मारने की धमकी दी और किसी को भी घटना के बारे में बताने से मना किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कुल 26 गवाहों से पूछताछ की।

मामले की पैरवी हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की। अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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