राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह अवकाश उन महिलाओं को मिलेगा जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को खो देती हैं। सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लिया है, ताकि ऐसी दुखद परिस्थिति में महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक रूप से उबरने का अवसर मिल सके।

इस विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल उन्हीं महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। इस नीति में वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा और महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
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