कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत सिहुवां में मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आयोजित ग्राम सभा में लोगों ने उम्मीद से कहीं अधिक संख्या में भाग लिया। ग्राम सभा में करीब 180 ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पंचायत प्रधान लव कुमार ने की। इस दौरान उप प्रधान यशपाल सिंह (बिंदू राणा), सभी पांच वार्डों के सदस्य गजल, तमन्ना दियोलिया, शिवानी, प्रवीण कुमार और आदित्य सिंह राणा, बीडीसी सदस्य आकाश कुमार, पंचायत सचिव गोविन्द राम तथा सिलाई अध्यापिका ज्योति राणा भी उपस्थित रहे।

ग्राम सभा के दौरान पंचायत प्रधान लव कुमार ने ग्रामीणों के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जिन पर उपस्थित लोगों ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव पारित किए। उप प्रधान यशपाल सिंह (बिंदू राणा) ने ग्राम सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया और पंचायत प्रधान द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया।

ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा रहा। निर्णय लिया गया कि राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहुवां के दसवीं और बारहवीं के वे छात्र, जो 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें पंचायत प्रधान की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5100 रुपये, 90 प्रतिशत अंक लाने वालों को 8100 रुपये तथा प्रदेश की टॉप-10 सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को पंचायत प्रधान अपनी ओर से 21000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेंगे।
स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भी ग्राम सभा में नया प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत हर वर्ष पंचायत के सभी वार्डों का सर्वे किया जाएगा और जो वार्ड सबसे स्वच्छ पाया जाएगा, उस वार्ड के पंच के साथ-साथ स्वच्छता अभियान में सहयोग देने वाले लोगों को भी पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

ग्राम सभा में सामाजिक आयोजनों से संबंधित शुल्क भी निर्धारित किए गए। निर्णय लिया गया कि विवाह के अवसर पर किन्नरों को दी जाने वाली राशि 2100 रुपये और जन्म के अवसर पर 3100 रुपये निर्धारित की जाएगी।
सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। पंचायत ने तय किया कि फेरी लगाने वाले लोगों का सत्यापन अनिवार्य होगा। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का पंचायत में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। साथ ही प्रवासी ठेकेदारों को मशीनरी और सेंटरिंग का सामान स्थानीय लोगों और स्थानीय ठेकेदारों से लेने की सलाह दी गई। किराए पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मकान मालिकों को शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने पर उचित कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

ग्राम सभा में आवारा पशुओं और अवैध गतिविधियों पर भी सख्त रुख अपनाया गया। प्रस्ताव के अनुसार जो व्यक्ति आवारा पशु छोड़ता हुआ या अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ पंचायत जुर्माना लगाएगी और पुलिस थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर सार्वजनिक स्थान या दुकान पर लड़ाई-झगड़ा करता पाया गया तो उसे पंचायत की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम सभा में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति पर चिट्टा या नशीली दवाओं की बिक्री का संदेह हो तो पंचायत का कोई भी सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से उससे पूछताछ कर सकता है और दोषी पाए जाने पर पंचायत व पुलिस को सूचित करेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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