Hamirpur: गुप्त सूचना से खुला बड़ा खेल: सुजानपुर में क्रशर मालिक पर 45 हजार MT अवैध खनन का केस दर्ज

सुजानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे एक स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी को लेकर पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई करीब तीन महीने पहले, 9 सितंबर को मिली गुप्त सूचना के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई है। सूचना के अनुसार ‘री’ क्षेत्र में एक स्टोन क्रशर अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने क्रशर से जुड़े लीज डीड, रॉयल्टी रसीदों, बिजली खपत के रिकॉर्ड और डब्ल्यू एवं एक्स फॉर्म रजिस्टर का गहन परीक्षण किया। इस जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पुलिस के अनुसार, फर्म ने डब्ल्यू फॉर्म का दुरुपयोग किया और इसका इस्तेमाल परिवहन के बजाय बाहरी बिक्री के लिए किया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कुल 28,180 मीट्रिक टन खनिज की अवैध निकासी और परिवहन किया गया। इसके अलावा, अगस्त से दिसंबर 2022 के बीच, यानी लगभग तीन साल पहले, बिना रॉयल्टी भुगतान किए 17,572 मीट्रिक टन खनिज का उत्पादन किया गया था। इस तरह कुल 45,752 मीट्रिक टन अवैध खनन हुआ, जिससे सरकार को लगभग 36.60 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

पुलिस ने छानबीन पूरी करने के बाद क्रशर मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420, 468 और 120बी के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस पूरे मामले की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने की है।

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