रोहतांग पास की यात्रा की योजना बना रहे पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लाहुल-स्पीति कुनिका एकर्स ने स्पष्ट किया है कि कोकसर से रोहतांग पास की ओर जाने वाले सभी वाहनों के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना परमिट किसी भी वाहन को रोहतांग पास जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा रोहतांग पास की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या प्रतिदिन 1200 निर्धारित की गई है। पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए केवल निर्धारित संख्या के अनुसार ही वाहनों को अनुमति प्रदान की जा रही है। ऐसे में सभी पर्यटकों और वाहन चालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि यदि कोई पर्यटक या आम नागरिक बिना वैध परमिट के कोकसर अथवा गुलाबा की ओर से रोहतांग पास जाने का प्रयास करता है, तो उसे संबंधित पुलिस चेक पोस्ट पर ही रोक दिया जाएगा। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले परमिट प्राप्त करना जरूरी है।
उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाएं और निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर परमिट हासिल करें। परमिट जारी होने के बाद ही रोहतांग पास के लिए यात्रा शुरू करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परमिट प्रणाली का उद्देश्य पर्यटकों को सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुविधा प्रदान करना तथा रोहतांग क्षेत्र में वाहनों की संख्या को नियंत्रित रखना है।
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