धर्मशाला, 5 अक्टूबर: कांगड़ा में सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क का एक हिस्सा 6 से 16 अक्टूबर, 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान सड़क पर पाइप कलवर्ट और सीसी पेवमेंट का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार रजोल गांव पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग-154 से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए अलग से यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया है। हालांकि, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इन वाहनों के लिए मौके की परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।


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