धर्मशाला, 9 सितंबर। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के निर्माण कार्य के चलते रजोल से अंसुई, चड़ी मार्ग पर 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान रजोल से अंसुई, चड़ी मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बिछाने का आवश्यक कार्य किया जाना है। निर्माण कार्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सड़क को अस्थायी रूप से सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि रजोल गांव पहले से ही एनएच-154 से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, अंसुई गांव रजोल से धनोटू की ओर जाने वाले लिंक रोड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे गांव के लिए वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को सड़क बंद रहने की अवधि के दौरान कार्यस्थल पर उचित बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



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