धर्मशाला, 10 सितंबर। कांगड़ा जिला में लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाने का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को जिला और उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला कांगड़ा में करीब 15,000 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान करवाना है। लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े मामले और लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मुकदमा शुरू होने से पहले ही संबंधित व्यक्ति या विभाग के साथ आपसी समझौता करना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से आग्रह किया है कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का समाधान करवाएं। इससे लोगों को समय और धन दोनों की बचत हो सकती है।



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