धर्मशाला, 21 सितंबर। कांगड़ा के बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सड़क संकरी होने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस मार्ग पर सुबह के समय वोल्वो और मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही सीमित या प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम स्थानीय निवासियों, पैदल चलने वालों, स्कूल जाने वाले बच्चों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ आपातकालीन वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा ने बताया कि बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सड़क संकरी होने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। इससे स्थानीय लोगों और पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जाम के कारण एंबुलेंस समेत अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में भी बाधा आती है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिसूचना जारी कर बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक वोल्वो और मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही सीमित अथवा प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं।
अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहनों, आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहनों और अन्य आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त अन्य वाहनों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके और स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों तथा अन्य राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



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