हिमाचल प्रदेश में अब होमस्टे का पंजीकरण पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने नई होमस्टे योजना 2025 को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत कई नए मानकों को पेश किया गया है, जिन्हें पूरा किए बिना कोई भी होमस्टे पंजीकरण नहीं करवा पाएगा। 2 मार्च तक इस योजना को लेकर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं, इसके बाद नए नियमों के तहत पंजीकरण होगा।
नई योजना के तहत, होमस्टे के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, सिंगल और डबल बैडरूम का आकार 100 से 120 वर्ग फुट के बीच होना चाहिए। यदि किसी होमस्टे संचालक ने इससे छोटे कमरे बनवाए हैं, तो वह अब पंजीकरण नहीं करवा पाएंगे। इसके अतिरिक्त, होमस्टे के शौचालय का आकार कम से कम 30 वर्ग फुट होना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा, होमस्टे में सीसीटीवी कैमरा, आरओ या एक्वागार्ड पानी शुद्धिकरण प्रणाली, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था और सुरक्षा गार्ड की तैनाती जैसी सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी शर्तें भी लागू की गई हैं। इसके अलावा, होमस्टे में आगंतुक पुस्तिका, फर्स्ट ऐड की सुविधा और चिकित्सक का संपर्क विवरण भी रखना अनिवार्य होगा।
नई योजना में पंजीकरण और नवीकरण शुल्क भी निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो होमस्टे इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
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