कसौली में अवैध निर्माण और पेड़ कटाई पर हाईकोर्ट सख्त, 4 पेड़ काटने के आरोप पर SDM को औचक निरीक्षण के आदेश; 26 अक्टूबर को देनी होगी रिपोर्ट

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हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में कथित अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को मौके पर निरीक्षण कर स्थिति की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी। 

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने जारी किए हैं। अदालत ने कसौली के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (SDM) को मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करने और यह पता लगाने को कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को अगली सुनवाई से पहले अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। 

क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई कसौली के लोअर मॉल स्थित ‘फिरोजी विला’ की एक निवासी और वरिष्ठ नागरिक की ओर से भेजी गई ईमेल शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके घर के समीप स्थित ‘वुडविला’ संपत्ति पर भारी मशीनों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर खुदाई और निर्माण कार्य किया जा रहा है। 

शिकायतकर्ता के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को दोपहर के समय भारी मशीनों की मदद से चार बड़े चीड़/देवदार के पेड़ों को कथित तौर पर काट दिया गया और उनकी जड़ों को भी खोद दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस खुदाई से आसपास मौजूद अन्य बड़े पेड़ों की जड़ें भी कमजोर हो गई हैं और इनके गिरने से शिकायतकर्ता के मकान को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। आरोप है कि इस काम के लिए वन विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। 

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM कसौली को तुरंत मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी जांच की जाएगी कि क्या वास्तव में पेड़ों की कटाई हुई है और संबंधित निर्माण व पेड़ों की कटाई के लिए कोई वैध मंजूरी ली गई थी। 

अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से ईमेल के साथ भेजी गई पेड़ों की कटाई और खुदाई से जुड़ी तस्वीरों को भी रिकॉर्ड पर लिया है। इन तस्वीरों को पेन ड्राइव में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मौके पर वैध अनुमति से जुड़े दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, तो मामले में आवश्यक कानूनी आदेश पारित किए जाएंगे। 

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