पुलिस जिला बद्दी ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए अब तस्करों की अवैध गतिविधियों के साथ-साथ नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में थाना बद्दी में एनडीएंडपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिक संख्या 265/2025 के मामले में माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एसएएफईएम (एफओपी) एक्ट एंड एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली द्वारा आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की गई है।
इस मामले में आरोपी राहुल गुप्ता पुत्र संतोष शाह, निवासी जिला सारण, बिहार और वर्तमान निवासी बद्दी के कब्जे से 10.330 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। वित्तीय जांच के दौरान बद्दी की लक्ष्मी नारायण कॉलोनी, वार्ड नंबर 7 में स्थित 6 बिस्वा भूमि और तीन मंजिला भवन, जिसकी कुल कीमत 1,71,64,271 रुपये है, को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा 24,69,725 रुपये कीमत के स्कॉर्पियो एन वाहन और विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,42,251 रुपये की राशि भी फ्रीज की गई है। इस तरह कुल करीब 1.97 करोड़ रुपये की संपत्ति पर आर्थिक कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि आरोपी की माता रिंकू देवी भी नशे के कारोबार में संलिप्त रही है। वर्ष 2022 में पुलिस थाना बद्दी की टीम ने उसके कब्जे से 824 ग्राम गांजा और अवैध देसी शराब बरामद की थी। इस मामले में रिंकू देवी के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में अभियोग संख्या 225/22 दर्ज किया गया था। यह मामला एनडीएंडपीएस एक्ट की धारा 20-61-85 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।
बद्दी पुलिस की यह कार्रवाई इस मायने में महत्वपूर्ण है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान अब केवल मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी सीधा आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की अवैध कमाई पर रोक लगाना और उनकी आर्थिक गतिविधियों को कानून के दायरे में लाना है।
पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि बद्दी पुलिस नशा तस्करों और नशा तस्करी से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान, वित्तीय जांच तथा कानून के अनुसार फ्रीजिंग और जब्ती की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।



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