हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कई उपमंडलों में होली के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार मंडी सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों में अब होली का स्थानीय अवकाश 3 मार्च के बजाय 2 मार्च को रहेगा।
यह संशोधन 27 दिसंबर, 2025 को जारी की गई स्थानीय अवकाश अधिसूचना के संदर्भ में किया गया है। नए आदेश के अनुसार इन पांच उपमंडलों के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में सोमवार, 2 मार्च को अवकाश रहेगा। इसके परिणामस्वरूप, मंगलवार, 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
न्यायालयों में भी होली का अवकाश 2 मार्च को रहेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पारस डोगर ने बताया कि उपायुक्त के आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में भी 2 मार्च को ही होली का अवकाश रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों की सुनवाई पहले 2 मार्च के लिए निर्धारित की गई थी, वे अब 3 मार्च को सुनी जाएंगी।
प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों के कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें और अपनी योजनाओं को तदनुसार समायोजित करें।
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