शिमला में निजी वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए संशोधन के तहत सीलबंद (Sealed) और प्रतिबंधित (Restricted) सड़कों पर निजी वाहनों के लिए जारी होने वाले पास की फीस में बड़ी कटौती की गई है। इसके साथ ही पहली बार छह माह की अवधि के लिए भी पास जारी करने की सुविधा शुरू की गई है।

सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, सीलबंद सड़क पर निजी वाहन के लिए प्रति सड़क वार्षिक पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, प्रतिबंधित सड़क पर वार्षिक पास शुल्क 5,000 रुपये से कम करके 3,000 रुपये प्रति सड़क प्रति वाहन निर्धारित किया गया है। इस फैसले से निजी वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

संशोधित अध्यादेश में वाहन चालकों को एक नई सुविधा भी दी गई है। अब निजी वाहन मालिक जरूरत के अनुसार छह माह की अवधि के लिए भी पास बनवा सकेंगे। सीलबंद सड़क के लिए छह माह के पास का शुल्क 4,500 रुपये तय किया गया है, जबकि प्रतिबंधित सड़क के लिए छह माह का पास 2,000 रुपये में मिलेगा। इससे पहले केवल वार्षिक पास की व्यवस्था थी, जिसके कारण कम अवधि के लिए भी पूरे साल का शुल्क देना पड़ता था।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें कुछ महीनों के लिए ही सीलबंद या प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ले जाने की आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था लागू होने से शिमला शहर में निजी वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ पास प्रणाली भी अधिक सुविधाजनक बनेगी।

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