Kangra: पपरोला में महिला का गुप्त वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, बैजनाथ पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं

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बैजनाथ उपमंडल के पपरोला कस्बे में एक महिला की निजता का गंभीर उल्लंघन करते हुए दो लोगों ने साजिश के तहत उसका अश्लील वीडियो बना लिया। यह महिला आरोपियों में से एक के मकान में किरायेदार के रूप में रह रही थी और उस समय उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। आरोप है कि मकान मालिक और उसकी दुकान पर काम करने वाले दूसरे व्यक्ति ने मिलकर महिला के बाथरूम के रोशनदान से उसका वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया जब वह नहा रही थी। यह घटना बीते सप्ताह की है और इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपियों में से एक ने वीडियो महिला को भेजकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

महिला ने पहले इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब ब्लैकमेल की धमकियां बढ़ने लगीं तो उसने 6 जुलाई को बैजनाथ थाना में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 75, 77, 79, 351 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66ई और 67 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि दोनों जमानत पर हैं।

थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो को डिलीट करने के बाद भी उसका डाटा रिकवर किया जा सकता है या नहीं। पुलिस के अनुसार आरोपियों में से एक ने पकड़े जाने के डर से वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन तकनीकी जांच के माध्यम से वास्तविक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।

कानून के जानकारों के अनुसार, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। धारा 75 के तहत 3 साल, 77 के तहत 7 साल, 79 के तहत 5 से 7 साल, 351 के तहत 3 महीने की सजा हो सकती है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई में निजता के उल्लंघन के लिए 3 साल की सजा और धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसारण पर 3 साल की सजा तथा ₹1,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

यह मामला महिला की निजता पर हमले का गंभीर उदाहरण है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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