हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट साझा करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडी जिले के निवासी जितेन्दर राजपूत के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से लाहौल के जनजातीय समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

यह शिकायत अधिवक्ता एवं लाहौल पोटेटो सोसायटी के चेयरमैन सुदर्शन जस्पा ने पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला को सौंपी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से लाहौल के जनजातीय समुदाय के खिलाफ अपमानजनक, भड़काऊ और मानहानिकारक सामग्री साझा कर रहा था।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में भी कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट प्रकाशित की, जिससे जनजातीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केलांग थाने में एफआईआर नंबर 23/2026 दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) की धारा 3(1)(u) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोपों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को सामने लाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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