कुल्लू शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। नगर परिषद कुल्लू के सभी 11 वार्डों के सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सड़कों और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कुल्लू की अध्यक्षता में यह अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत कुल्लू शहर के 11 वार्डों को चार प्रमुख समूहों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष वार्ड-वार समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में पुलिस, आबकारी एवं कराधान, एचआरटीसी, परिवहन, उद्योग, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद के अधिकारियों को सदस्य एवं सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।
गठित समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में बाजारों, सड़कों और संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण कर रही हैं। इसी अभियान के तहत 6 अक्टूबर 2026 को वार्ड नंबर 1, 2 और वार्ड नंबर 3 के आंशिक क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने कुल 75 व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इनमें 6 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही 6 चालान किए गए और कुल 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक चम्मच, पॉलीथिन कैरी बैग और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की गई।
प्रशासन के अनुसार हिमाचल प्रदेश गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर 500 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा संस्थानों और दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरा फैलाने पर 5,000 रुपये और व्यक्तिगत स्तर पर कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
प्रशासन ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और पर्यटकों से कुल्लू शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है।


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