धर्मशाला, 28 जुलाई: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रशासनिक संचालन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दी है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा साहिल मांडला ने बताया कि योजना के अंतर्गत पार्किंसनिज्म, मैलिग्नेंट कैंसर, पैरालिसिस (लकवा), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, रीनल फेल्यर (एक्यूट एवं क्रॉनिक) सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो बीमारी के कारण स्थायी रूप से असमर्थ हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से या himaccess.hp.gov.in/ekalyan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होने का आय प्रमाण पत्र या बीपीएल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, सक्षम अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र एवं उपचार रिकॉर्ड, राशन कार्ड तथा आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की प्रति जमा करनी होगी।

साहिल मांडला ने पात्र लोगों से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें, ताकि सरकार की ओर से दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता का लाभ उन्हें मिल सके।

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