Shimla: दो साल से नहीं भरे गए दृष्टिबाधितों के आरक्षित पद: हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 4 दिसंबर तक मांगा हलफनामा

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन पदों पर जवाब मांगा है जो दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले एक एफिडेविट (हलफनामा) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

28 अक्टूबर को प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवयानी शर्मा, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) के रूप में पेश हुईं, ने एक दैनिक समाचार पत्र में 28 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित खबर को रिकॉर्ड पर रखा।

इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने दृष्टिबाधितों के आरक्षित पदों को भरा नहीं, जिससे पिछले दो सालों से बैकलॉग बना हुआ है।

अगली सुनवाई 4 दिसंबर को

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब और तथ्यात्मक स्थिति के साथ हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

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