मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने अमरोह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया
हमीरपुर, 10 दिसंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) ने मंगलवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत अमरोह में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता की योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज असलम बेग ने की।
असलम बेग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) द्वारा न्याय को सभी वर्गों तक सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता योजना और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी, जहां 24×7 कानूनी सहायता उपलब्ध है।
उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, तेजाब हमलों और अन्य अत्याचारों के पीड़ितों को मुआवजा, नशे की समस्या, और NDPS अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में विस्तार से बताया।
मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र व्यक्ति:
असलम बेग ने बताया कि निम्नलिखित लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं:
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग
- महिलाएं और बच्चे
- दिव्यांग व्यक्ति
- आपदा पीड़ित
- अत्याचार पीड़ित
- श्रमिक और कैदी
- किन्नर
- वार्षिक आय ₹3 लाख से कम वाले लोग
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थित फ्रंट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
लंबित मामलों का निपटारा
असलम बेग ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता, आपसी सहमति, और लोक अदालतों के माध्यम से किया जा सकता है। इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी रिश्ते खराब नहीं होते।
समुदाय की भागीदारी
इस अवसर पर पैरा-लीगल वॉलंटियर अशोक कुमार, पंचायत प्रधान मीना देवी, उपप्रधान योगराज, और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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