सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए ₹500 और ₹1,000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। लेकिन हकीकत कुछ और है — यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक निकला है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल खबर का सच सामने लाते हुए कहा कि RBI ने ऐसे किसी भी पुराने नोट को बदलने की कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है।
PIB ने किया साफ इनकार
PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह खबर फर्जी है और लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसे संदेश को शेयर करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें।
टीम ने कहा — “RBI की कोई भी आधिकारिक घोषणा, सर्कुलर या नीति में बदलाव केवल RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। किसी भी अनजान या अप्रमाणिक संदेश पर भरोसा न करें।”
फर्जी संदेशों से बचें
RBI ने एक बार फिर लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी खबर पर भरोसा न करें। यदि किसी व्यक्ति को RBI या केंद्र सरकार से जुड़ा कोई संदिग्ध संदेश, वीडियो या फोटो मिलता है, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए।
छोटे मूल्यवर्ग के नोटों पर नई व्यवस्था
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में एक अलग घोषणा की थी।
सरकार ने बताया कि देशभर में ₹100 और ₹200 के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, RBI ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर 2025 तक अपने 75% एटीएम में छोटे नोट जारी करें।
यह अनुपात 31 मार्च 2026 तक बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में छोटे नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
₹2,000 के नोटों की स्थिति क्या है?
19 मई 2023 को RBI ने घोषणा की थी कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लिया जा रहा है। हालांकि, यह नोट अभी भी लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) हैं और लेनदेन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अब RBI इन नोटों को नए नोटों के रूप में मुद्रित या जारी नहीं कर रहा है। जिन नागरिकों के पास ₹2,000 के नोट हैं, वे उन्हें RBI के निर्धारित इश्यू ऑफिसों में जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं।
कौन से नोट बदले जा सकते हैं?
अगर आपके पास फटे, गंदे (soiled) या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (mutilated) नोट हैं, तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं।
हालांकि, अगर कोई नोट पूरी तरह जला, चिपका या बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, तो उसे बैंक नहीं बदल सकते। ऐसे नोटों को RBI के संबंधित क्षेत्रीय इश्यू ऑफिस में जमा कराना होगा।
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