शाहपुर। दिवाली के त्योहार को देखते हुए शाहपुर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमंडल में सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए एसडीएम डॉ. गणेश ठाकुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं।

एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि शाहपुर उपमंडल में केवल लाइसेंसधारी और अधिकृत विक्रेता ही निर्धारित स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। बिक्री के लिए खुले स्थानों का इस्तेमाल करना होगा। पटाखों की बिक्री का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है।
प्रशासन के आदेशों के अनुसार, पूरे शाहपुर उपमंडल में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
एसडीएम डॉ. गणेश ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं को भी उपयुक्त खुले स्थानों पर ही बिक्री करनी होगी। सभी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की शर्तों, सुरक्षा मानकों और अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। पटाखों का भंडारण और प्रदर्शन भी सुरक्षित तरीके से करना होगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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