नूरपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों के तहत चलाए जा रहे राज्यस्तरीय एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अभियान के तहत नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने और तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में कांगड़ा जिले के नूरपुर पुलिस जिला ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। तस्कर और विदेशी मुद्रा मैनिपुलेटर (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक ने पुलिस थाना इंदौरा की वित्तीय जांच के आधार पर 1,01,55,718 रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि की है।

पुलिस जिला नूरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मचन्द वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 30 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में दलवीरो नामक महिला के कब्जे से 6.50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने 1 अप्रैल 2025 को महिला को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
मामले की वित्तीय जांच के दौरान नूरपुर पुलिस ने संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व, निर्माण, मूल्यांकन और उनके अर्जन के वैध स्रोतों की जांच की। जांच के आधार पर पुलिस थाना इंदौरा ने 28 सितंबर 2026 को फ्रीजिंग आदेश पारित किया और इसकी पुष्टि के लिए इसे नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय जांच और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 26 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित कर फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि कर दी। इस कार्रवाई के तहत कुल 1,01,55,718 रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों को फ्रीज करने की पुष्टि हुई है।
फ्रीज की गई संपत्तियों में दलवीरो पत्नी स्वर्गीय अजय कुमार की गांव छन्नी, तहसील इंदौरा स्थित आवासीय संरचना शामिल है, जिसका निर्धारित मूल्य 61,96,561 रुपये है। इसके अलावा मिथुन उर्फ छप्पर पुत्र स्वर्गीय अजय कुमार की गांव छन्नी, तहसील इंदौरा स्थित आवासीय संरचना और उससे संबंधित फर्नीचर, घरेलू उपकरण एवं अन्य घरेलू सामान शामिल हैं, जिनका कुल निर्धारित मूल्य 32,60,950 रुपये है। तीसरी संपत्ति घारो देवी पुत्री स्वर्गीय अजय कुमार की 6,98,207 रुपये के निर्धारित मूल्य वाली मारुति सुजुकी कार है। इन तीनों संपत्तियों का कुल निर्धारित मूल्य 1,01,55,718 रुपये है।
धर्मचन्द वर्मा ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने उपलब्ध वित्तीय जांच रिपोर्ट और अभिलेखों के आधार पर उक्त संपत्तियों से संबंधित फ्रीजिंग आदेश की एनडीपीएस एक्ट के तहत पुष्टि की है। इस कार्रवाई का उद्देश्य इन संपत्तियों को हस्तांतरित करने, बेचने या किसी अन्य तरीके से उनका निपटान करने पर वैधानिक रोक लगाना है, ताकि कानून के तहत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि पुलिस जिला नूरपुर नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को केवल मादक पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रख रहा है। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान, वित्तीय जांच और उन्हें कानून के अनुसार फ्रीज करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी से होने वाले अवैध आर्थिक लाभ पर रोक लगाना और तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।
उन्होंने बताया कि एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अब तक नशा तस्करों की 31 करोड़ 71 लाख 61 हजार 429 रुपये मूल्य की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के बाद फ्रीज किया जा चुका है।
पुलिस जिला नूरपुर ने आम जनता से अपील की है कि नशा तस्करी या अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस के साथ साझा करें।


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