हिमाचल प्रदेश में ई-रिक्शा चलाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के नौ उपमंडलों में नए यात्री ई-रिक्शा चलाने का रास्ता खोल दिया है। इन क्षेत्रों में संविदा वाहन परमिट के तहत कुल 100 नए ई-ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण निर्धारित शर्तों के अनुसार नए परमिट जारी करेंगे।
प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की ओर से 4 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत दोनों जिलों के चयनित उपमंडलों में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
हमीरपुर और बिलासपुर के इन 9 उपमंडलों में मिलेंगे परमिट
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, हमीरपुर जिले के हमीरपुर, नादौन, बड़सर, भोरंज और सुजानपुर उपमंडलों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। वहीं, बिलासपुर जिले के बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और श्रीनयनादेवी जी स्वारघाट उपमंडलों में भी नए ई-रिक्शा परमिट जारी किए जा सकेंगे। इन सभी क्षेत्रों में नए पंजीकरण के लिए केवल ई-रिक्शा को ही अनुमति दी जाएगी।
प्रदेश के बाकी उपमंडलों में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के नए संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध उन ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगा, जो पहले से वैध परमिट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं।
उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में ही चलेगा ई-रिक्शा
सरकार ने ई-रिक्शा के संचालन के लिए क्षेत्र भी निर्धारित किया है। जिस उपमंडल में ई-रिक्शा का पंजीकरण या संचालन स्वीकृत होगा, उसका मुख्यालय स्थायी रूप से तय रहेगा। वाहन को बाद में किसी दूसरे उपमंडल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।
अधिसूचना के मुताबिक, ई-रिक्शा संबंधित उपमंडल की सीमा और निर्धारित परिचालन क्षेत्र के भीतर ही चलाए जा सकेंगे। उपमंडल मुख्यालय से तय 20 किलोमीटर की परिधि से बाहर ई-रिक्शा चलाना अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के तहत परमिट जारी करने की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के माध्यम से पूरी की जाएगी।


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