अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान को नजरअंदाज कर देते हैं या उसका भुगतान टालते रहते हैं, तो अब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोटर वाहन नियमों में किए गए नए बदलावों के तहत समय पर ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल पर ब्लॉक किया जा सकता है। जब तक चालान का भुगतान नहीं होगा, तब तक वाहन से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय मोटर यान तीसरा संशोधन नियम, 2026 लागू किया गया है। इन नियमों के तहत चालान जारी करने, उसे चुनौती देने और भुगतान करने की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अब वाहन मालिकों को चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उसमें बताई गई राशि का भुगतान करना होगा।
अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा गया है, तो आप उसे जारी होने के 45 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी के सामने चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे। यदि वाहन मालिक तय समय में चालान को चुनौती नहीं देता है, तो उसे स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।
वहीं, यदि वाहन मालिक चालान को चुनौती देता है, लेकिन फैसला उसके खिलाफ आता है, तो उसे आदेश मिलने या पोर्टल पर अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा आरपी जस्वाल ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नहीं भरा जुर्माना, तो वाहन से जुड़े काम हो जाएंगे बंद
नए नियमों में चालान का भुगतान समय पर कराने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि तय समय सीमा बीतने के बाद भी चालान का निपटारा नहीं होता है, तो संबंधित वाहन के लिए पोर्टल पर लेन-देन और अन्य कामों पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब है कि चालान लंबित रहने तक वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
इसके अलावा, मोटर वाहन टैक्स से संबंधित काम भी रोक दिए जाएंगे। वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्यों पर भी असर पड़ेगा। लाइसेंस का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल जैसी सेवाएं भी तब तक नहीं हो सकेंगी, जब तक चालान का भुगतान नहीं किया जाता या उसका निपटारा नहीं हो जाता।


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