मंडी में Rapido बाइक टैक्सी पर परिवहन विभाग का शिकंजा, निजी बाइक से सवारी ढोने पर चालान; स्थानीय संचालन की भी जांच

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मंडी। जिला मुख्यालय मंडी में Rapido ऐप के जरिए निजी बाइक से यात्रियों को ले जाने की सुविधा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार निजी मोटरसाइकिल, मोपेड और स्कूटी को Rapido या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किराये पर यात्रियों के परिवहन की औपचारिक अनुमति नहीं दी गई है। इसी आधार पर विभाग ने कुछ बाइक चालकों के चालान किए हैं और मंडी में Rapido के स्थानीय संचालन की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने 18 सितंबर को जारी जानकारी में बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर-परिवहन मोटरसाइकिल, मोपेड और स्कूटी मालिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों को ले जाने के लिए अपने निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि निजी दोपहिया वाहनों से यात्रियों को किराये पर ले जाना अधिकृत नहीं है और इसी आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

निजी बाइक से सवारी ढोने की अनुमति नहीं

आरटीओ नवीन कुमार के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और परिवहन विभाग मंडी की ओर से किसी भी गैर-परिवहन निजी मोटरसाइकिल अथवा मोपेड और स्कूटी को Rapido या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के परिवहन के लिए कोई औपचारिक अनुमति या प्राधिकरण नहीं दिया गया है। विभाग के मुताबिक ऐसे निजी वाहनों से यात्रियों को किराये पर ले जाना अनधिकृत है और मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। इसी के तहत चालान और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

रैपिडो के स्थानीय संचालन की भी हो रही जानकारी

परिवहन विभाग की कार्रवाई फिलहाल केवल बाइक चालकों तक सीमित नहीं है। विभाग यह भी पता लगाने में जुटा है कि मंडी में Rapido ऐप का संचालन कौन कर रहा है और स्थानीय स्तर पर चालकों को किस तरह इससे जोड़ा गया है। जांच में यदि संचालन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में फिलहाल एग्रीगेटर के संचालन के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू नहीं हुई है। केंद्र स्तर पर एग्रीगेटर से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं, जिनके तहत राज्य सरकार से लाइसेंस और निर्धारित शर्तों का पालन संबंधित व्यवस्था का हिस्सा है।

ऑटो यूनियन पहले ही कर चुकी है विरोध

मंडी में Rapido के संचालन का ऑटो यूनियन पहले ही विरोध कर चुकी है। यूनियन का कहना है कि निजी बाइक से सवारी ढोने की व्यवस्था से परमिट और अन्य निर्धारित नियमों के तहत चलने वाले ऑटो चालकों के सामने चुनौती पैदा होती है। Rapido को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई और एग्रीगेटर व्यवस्था के स्पष्ट स्थानीय नियमन के अभाव में मंडी में इस सेवा को लेकर स्थिति फिलहाल असमंजस वाली बनी हुई है।

रैपिडो कैप्टन ने कहा, रोजगार मिला

मंडी की Rapido कैप्टन पारुल अरोड़ा चालान की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि Rapido से जुड़कर उन्हें रोजगार मिला है और वह रोज मेहनत करके कमाई कर रही हैं। पारुल के अनुसार Rapido के जरिए आम लोगों का सफर भी सस्ता हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को युवाओं के लिए ऐसी सेवाओं को नियमित करने का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि रोजगार के अवसर भी बने रहें और परिवहन व्यवस्था को भी इसका लाभ मिल सके।

विभाग ने निजी वाहन मालिकों से की अपील

आरटीओ नवीन कुमार ने जिला मंडी की जनता से अपील की है कि अनधिकृत निजी वाहनों से यात्रा करने का विकल्प न चुनें। उन्होंने यात्रियों के परिवहन के लिए केवल विधिवत पंजीकृत और अधिकृत वाणिज्यिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने निजी मोटरसाइकिल और स्कूटी-मोपेड मालिकों से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालकों के प्रलोभन या बहकावे में आकर अपने निजी वाहनों का अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया है।

आरटीओ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई निजी दोपहिया वाहन व्यावसायिक गतिविधि अथवा यात्रियों के अनधिकृत परिवहन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक एवं प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक भी नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

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