जिले की विशेष अदालत ने 400 ग्राम चरस रखने के मामले में हरियाणा निवासी शक्ति सिंह को दोषी ठहराते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।

मामला 25 जनवरी 2021 का है। उस दिन पुलिस ने कुल्लू से मंडी की ओर जा रही एक निजी वोल्वो बस की जांच के दौरान शक्ति सिंह के बैग से 400 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी शक्ति सिंह गांव व डाकघर राजपुर, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। बस चालक धर्मपाल और परिचालक जितेंद्र कुमार ने भी पुलिस की कार्रवाई और आरोपी के बैग से चरस बरामद होने की पुष्टि की। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शक्ति सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(आईआई)(बी) के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने आदेश दिया कि जांच और ट्रायल के दौरान आरोपी ने जेल में जो 35 दिन बिताए हैं, उन्हें उसकी मुख्य सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को सजा काटने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल नाहन, जिला सिरमौर भेज दिया गया है।

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