सिरमौर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित एक शराब निर्माण इकाई पर आबकारी नियमों और आबकारी नीति 2025-26 के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश वित्तीय आयुक्त (आबकारी) सह-राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 29(सी) और धारा 66(2) के तहत जारी किया है।

मामला 18 जुलाई 2025 का है, जब कालाअंब पुलिस ने देसी शराब से लदे ट्रक नंबर एचपी89बी-3600 को जांच के लिए रोका था। ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें 700 पेटी क्वार्ट और 100 पेटी निप्स लोड पाई गईं। वहीं, वाहन के परमिट और पास में केवल 300 पेटी क्वार्ट और 500 पेटी पाइंट ले जाने की अनुमति थी। इस तरह परमिट में दर्ज स्टॉक और ट्रक में लोड शराब की मात्रा में अंतर सामने आया।

परमिट और लोड किए गए स्टॉक में अंतर मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) के तहत एफआईआर संख्या 117/2025 दर्ज की थी। मामले में शराब निर्माण इकाई की ओर से दलील दी गई कि कुल शराब की मात्रा बल्क लीटर के हिसाब से अलग नहीं थी और स्टॉक में यह अंतर मजदूरों की मानवीय चूक के कारण हुआ।

वित्तीय आयुक्त ने कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि आबकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करना लाइसैंसधारी की जिम्मेदारी है। इसके बाद कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और धारा 29(सी) के तहत कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
वहीं, एफआईआर संख्या 117/2025 को लेकर पुलिस की जांच अभी लंबित है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में इस लंबित पुलिस जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

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