धर्मशाला, 12 अगस्त। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं और आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए ज्वालामुखी प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उपमंडल दंडाधिकारी, ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 12 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2026 तक ज्वालामुखी मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा में सभी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने तथा इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने मेले के दौरान श्रद्धालुओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित लोगों से जारी आदेशों का पालन करने की अपील की है।

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