नूरपुर: हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला नूरपुर ने अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। मंड इंदौरा क्षेत्र में मानसून के दौरान लागू खनन प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए अन्य वाहनों और इसमें शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मंड इंदौरा के वार्ड नंबर 11 में सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान लगाए गए खनन प्रतिबंध के बावजूद लोडर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की मदद से अवैध खनन किया जा रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 119/2026, दिनांक 24 जुलाई 2026 दर्ज की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 3(5) तथा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत पंजीकृत किया गया है।

जांच के दौरान अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर बंटी, शिव, शाकू तथा लोडर मालिक नरेंद्र सिंह उर्फ बड्डू और नासर, जो सभी मंड इंदौरा के निवासी हैं, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए अन्य वाहनों, मशीनरी और संभावित सह-आरोपियों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला नूरपुर ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों के गैरकानूनी दोहन के खिलाफ पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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