Sirmaur: जिला सिरमौर में ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध

नाहन, 22 अक्तूबर – जिला सिरमौर के जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने आगामी दिवाली उत्सव के दौरान ध्वनियुक्त पटाखों और अत्याधिक धुंआ उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुपालन में दिए गए हैं। सिरमौर जिले के संवेदनशील और साइलेंस जोन में ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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