नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर चंबा जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिला चंबा में हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक लागू रहेंगे।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना कायम रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि प्रशासन ने कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से छूट भी दी है। ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मी, राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावा एनआरएआई से संबद्ध वे खिलाड़ी, जो पहले से निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। वहीं ऐसे लोग भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि चुनावी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
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