चंबा जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए (चक्की-चंबा-भरमौर) पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने मैहला घार क्षेत्र में चल रहे भूस्खलन रोकथाम कार्यों को देखते हुए 31 मई 2026 तक यातायात पर अस्थायी नियंत्रण के आदेश दिए हैं।
यह आदेश जनहित और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार, रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहे कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार हर घंटे 25 से 30 मिनट के लिए वाहनों की आवाजाही को रोका जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित तरीके से ‘होल्ड’ किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चंबा की रिपोर्ट और मौके पर चल रहे लैंडस्लाइड मिटिगेशन कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्षेत्र में लगातार हो रहे निर्माण और सुरक्षा कार्यों के कारण सड़क पर जोखिम की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम जरूरी माना गया है।
हालांकि आदेश में यह भी राहत दी गई है कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस गाड़ियों को बिना किसी देरी के तुरंत आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
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