Kangra: हत्या के मामले में बड़ा फैसला: दो आरोपियों को उम्रकैद, एक पर 1 लाख तो दूसरे पर 50 हजार का जुर्माना

हत्या के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक आरोपी पर 1 लाख रुपये और दूसरे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने सुनाया।

इस मामले की पैरवी एडीशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दिवाकर शर्मा ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुनील उर्फ शिपलू की हत्या 16 फरवरी 2015 की रात को की गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई देवाशीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने राकेश मन्हास और राजेश पर अपने भाई के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।

अदालत ने आरोपी राजेश को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने की सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं दूसरे आरोपी राकेश को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 महीने की सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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