Shimla: हिमाचल सरकार का बड़ा तोहफा! अब 5 साल की डेली सेवा पर मिलेगा 1 साल का नियमित सेवा लाभ, पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।

सरकार ने तय किया है कि 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन की गणना में दिया जाएगा। यानी जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक दैनिक वेतन पर काम किया है, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी न होने के कारण पेंशन से वंचित रहना पड़ा था। अब वे 5 वर्ष की दैनिक सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर गिनवा सकेंगे, और अगर इस गणना से वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हैं, तो उन्हें पेंशन का हक मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार सी.सी.एस. पेंशन नियम, 1972 के तहत इस निर्णय को लागू करेगी और ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस आने का भी विकल्प देगी। यह कदम प्रदेश सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को और मजबूत करेगा।

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