Mandi: हिमाचल में शुरू हुई नई पहल! अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा तंबाकू, करसोग में जारी हुआ प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस

हिमाचल प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिला मंडी के करसोग स्वास्थ्य खंड में प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस जारी किया गया है। यह कदम तंबाकू सेवन और अवैध बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) करसोग, डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस ग्राम पंचायत भंथल में लता जनरल स्टोर को जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य स्तर पर एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत है।

डॉ. चौहान ने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र में अब तक लगभग 467 तंबाकू विक्रेताओं की पहचान की गई है, जिनकी जानकारी आशा वर्करों के माध्यम से एकत्र की गई है। यह संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। अब क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही तंबाकू और सिगरेट उत्पाद बेच सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लाइसेंस केवल उन्हीं दुकानदारों को दिया जाएगा, जिनकी दुकान किसी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान से कम से कम 100 गज की दूरी पर होगी। इच्छुक विक्रेता आवेदन पत्र भरकर अपनी ग्राम पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विभागीय जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

बीएमओ ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तंबाकू और नशे से दूर रहें और एक स्वस्थ व नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!