देहरा में एक अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने और फिर मौके से भाग जाने वाले कार चालक को 3 महीने की सजा और ₹3000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी अंशु चौधरी की अदालत ने सुनाया। जुर्माना न भरने पर 14 दिन की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सरकारी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी दीक्षा वर्मा ने बताया कि 6 मई 2016 को ऊना जिले के लोअर देहलां गांव के प्रदीप कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे, जब चलाली के पास एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी।
इस टक्कर से प्रदीप कुमार सड़क पर गिर गए और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदीप को गंभीर चोटें आईं और उसके दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रदीप कुमार की शिकायत पर देहरा पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में जालंधर निवासी अमित कुमार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार पाया गया और पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सुनवाई के बाद अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।