क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रसव के लिए भर्ती 33 वर्षीय महिला की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में तैनात डॉ. प्रियंका शर्मा, एमओ (ओबीजी), को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला तय किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि ऊपरी अरनियाला, ऊना निवासी 33 वर्षीय रीना देवी पत्नी राजीव कुमार को 7 अक्टूबर को प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान 9 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने डॉ. विकास चौहान की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था। समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
जांच के दौरान सामने आया कि डॉ. प्रियंका शर्मा अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थीं और प्रारंभिक जांच के लिए समिति के सामने उपलब्ध नहीं हुईं। उनके दोनों मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ पाए गए। महिला की मौत के बाद अस्पताल में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई का फैसला लिया।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डॉ. प्रियंका शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन आदेश स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंघमार की ओर से जारी किए गए हैं।
फिलहाल महिला की मौत से जुड़े पूरे मामले की जांच जारी है और जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सरकार की ओर से की गई यह कार्रवाई जांच के दौरान डॉक्टर की कथित अनुपस्थिति और अस्पताल में उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर की गई है।


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