Himachal: हिमाचल प्रदेश में मोबाइल एप से कार पूलिंग करने वाले निजी वाहन मालिक सावधान हो जाएं, परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।

अब प्रदेश में निजी वाहनों में मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग करना पूरी तरह से अवैध हो गया है। विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इससे टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है और सरकार के राजस्व में भी कमी आ रही है।

परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों की सख्ती से जांच करें और निजी वाहनों में अवैध रूप से कार पूलिंग करने वालों पर कार्रवाई करें। इस कानून के उल्लंघन पर पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 का जुर्माना और 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।

टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि कार पूलिंग एप के माध्यम से निजी वाहन मालिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा के लिए सवारियां बुक करते हैं, जिससे टैक्सी चालकों की आय में कमी आ रही है। उदाहरण के तौर पर शिमला से चंडीगढ़ जाने वाला व्यक्ति जब एप के माध्यम से कार पूल बुक करता है तो निजी वाहन उसे विभिन्न स्थानों से उठाकर ले जाते हैं, जिससे टैक्सी चालकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।

आरटीओ शिमला, अनिल शर्मा ने बताया कि निजी वाहनों में मोबाइल एप से कार पूलिंग करना अवैध है और शिमला में इस संबंध में निरीक्षण शुरू हो गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर वे ऐसा कोई गैरकानूनी कार्य देख रहे हैं, तो सीधे उनके कार्यालय से संपर्क करें।

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