Kangra: कांगड़ा में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे चलेंगे पटाखे, ग्रीन पटाखों को ही मंजूरी; गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी टाइम तय

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धर्मशाला, 21 अक्तूबर। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी शहरों, कस्बों और ग्राम पंचायतों में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। साथ ही पटाखे फोड़ने के लिए तय समय का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

आदेश के अनुसार, दीपावली पर 8 नवंबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। गुरुपर्व पर 24 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं, 25 और 26 दिसंबर को क्रिसमस तथा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से अगले दिन सुबह 00:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

डीसी हेमराज बैरवा ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की खुदरा और थोक बिक्री के लिए संबंधित एमडीएम सिविल से पहले लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। बिक्री केवल निर्धारित खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही की जा सकेगी। पटाखों की दुकानों में आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, रेत की बाल्टियां और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

पटाखों को उनकी मूल पैकेजिंग में ही रखना होगा। दुकानों के अंदर या आसपास धूम्रपान, खुली आग और असुरक्षित विद्युत फिटिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना भी जरूरी होगा।

बाजारों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, शांत क्षेत्रों, धरोहर इमारतों और संरक्षित स्मारकों तथा इनके आसपास पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करने और अनधिकृत बिक्री या अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को आतिशबाजी से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षकों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और थाना प्रभारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये आदेश 1 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिलावासियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और सुरक्षा मानकों का पालन करें। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने का आग्रह किया है।

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