हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 117 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति, ₹30 हजार मानदेय; जानें पूरी शर्तें

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को मजबूत करने के लिए 117 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की चयन प्रक्रिया के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्त शिक्षकों को हर महीने 30 हजार रुपये का निश्चित मानदेय मिलेगा, हालांकि यह भुगतान शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए किया जाएगा। नियुक्ति पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए अस्थायी आधार पर की गई है।

नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को कक्षा छठी से बारहवीं तक कंप्यूटर, सूचना तकनीक और इससे जुड़े विषय पढ़ाने होंगे। इसके अलावा स्कूल की जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं लेने के साथ कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं भी संचालित करनी होंगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्त किए गए शिक्षक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। शिक्षा विभाग आवश्यकता के अनुसार इन शिक्षकों को किसी अन्य सरकारी स्कूल में भी भेज सकता है। इसके अलावा छुट्टी पर गए शिक्षकों की जगह या खाली पदों पर भी इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

पांच कार्य दिवस में ज्वाइनिंग जरूरी

नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को कार्यभार संभालने से पहले समझौता पत्र, स्वघोषणा पत्र और सरकारी या पंजीकृत चिकित्सक से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा। आदेश जारी होने के पांच कार्य दिवस के भीतर उन्हें कार्यभार संभालना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी।

विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि नियुक्त शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्रों की जांच की जाए। खासतौर पर उनकी शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन करने को कहा गया है। नियुक्ति चरित्र और पूर्व रिकॉर्ड की जांच पूरी होने तक अस्थायी रहेगी।

गलत जानकारी देने पर रद्द हो सकती है नियुक्ति

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिक्षक ने गलत जानकारी दी, निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पांच साल की नौकरी से नियमित सरकारी नौकरी का दावा नहीं

इन शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पांच वर्ष की अस्थायी नियुक्ति से भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी का कोई अधिकार या प्राथमिकता नहीं मिलेगी। यदि आगे चलकर नियमित पदों पर भर्ती की जाती है, तो इन शिक्षकों को भी निर्धारित चयन प्रक्रिया या परीक्षा में शामिल होकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी।

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