Chamba: चम्बा में पत्नी की हत्या का आरोपी उम्रकैद की सजा से नहीं बच पाया, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

चम्बा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमणीक शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सुभाष पुत्र धनु राम निवासी गांव लंगोई, डाकघर किहार, वर्तमान पता गांव मंडोलू को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सुभाष को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने सुभाष को सबूत मिटाने के आरोप में भी दोषी पाया है। आईपीसी की धारा 201 के तहत उसे पांच वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी चम्बा सतीश राठौर ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 10 जून 2016 को सुभाष ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी पत्नी भांतो देवी के साथ मारपीट की और सिर पर डंडे से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से भांतो देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि हत्या के बाद सुभाष ने वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 30 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर सुभाष पर पत्नी की हत्या का आरोप साबित हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुभाष को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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