धर्मशाला, 1 सितंबर। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपसी समझौते के जरिए मामलों के निपटारे के लिए 12 सितंबर को जिला और उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। जो व्यक्ति मुकदमा दायर होने से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग के साथ आपसी समझौता करना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
लोक अदालत में मामले के निपटारे के इच्छुक लोग अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के 01892-222018, कांगड़ा के 01892-264808, देहरा के 01970-233599, पालमपुर के 01894-231614, नूरपुर के 01893-220770, बैजनाथ के 01894-262477, ज्वाली के 01893-264307 और इंदौरा के 01893-241210 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।
आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि जो व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है, वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है।
उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का आपसी समझौते से निपटारा करवाएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।




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