हिमाचल को केंद्र की बड़ी सौगात! 403.92 करोड़ की पहली किस्त जारी, लेकिन साथ आए सख्त नियम

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हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत प्रदेश को 403.92 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह राशि तत्काल राज्य सरकार को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 3,049.20 करोड़ रुपये की 50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें यह पहली किस्त शामिल है।

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केंद्र सरकार ने इस सहायता के साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की हैं। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि इस योजना के तहत जारी धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में किया गया या निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो भविष्य में राज्य को मिलने वाले केंद्रीय करों के हिस्से से संबंधित राशि में कटौती की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस फंड से प्रदेश में लंबे समय से लंबित सड़क, पुल, जल शक्ति और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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वित्त मंत्रालय ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए फंड जारी करने और उसके उपयोग को लेकर भी सख्त नियम तय किए हैं। राज्य सरकार को यह धनराशि सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते के माध्यम से 10 कार्य दिवसों के भीतर और अधिकतम 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों तक पहुंचानी होगी। यदि 30 दिनों के भीतर राशि एजेंसियों तक नहीं पहुंचती है, तो देरी की अवधि का ब्याज राज्य सरकार को केंद्र सरकार को चुकाना पड़ेगा।

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इसके अलावा एसएनए खाते पर मिलने वाला ब्याज भी केंद्र सरकार को वापस जमा कराना होगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम लाभार्थी तक भुगतान पहुंचाए बिना किसी भी एजेंसी द्वारा खातों में धनराशि रोककर रखना यानी फंड पार्किंग खर्च नहीं माना जाएगा। जारी की गई पूरी राशि का उपयोग 31 मार्च 2027 से पहले करना अनिवार्य होगा।

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केंद्र सरकार ने विकास परियोजनाओं में मनमाने बदलाव रोकने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन परियोजनाओं के लिए यह फंड स्वीकृत किया गया है, उनमें केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है।

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