संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 24 मई को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 को लेकर मंडी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा निर्माण कार्य, टैंट या मंच लगाने और हटाने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

उपमंडलाधिकारी रुपिंदर कौर ने बताया कि यह आदेश वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी उपकेंद्र-001 और 002, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल बाजार मंडी उपकेंद्र-003 और पीएम श्री राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समखेतर मंडी उपकेंद्र-004 के आसपास लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, तलवार, गोला-बारूद या अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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